जिले की सीमा के भीतर धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, आज से चुनावी शोरगुल हो जाएगा बंद

बालाघाट. लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले की राजस्व सीमाओं में लोक शांति कायम रखने एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. जिसके अंतर्गत जिले में 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 20 अप्रैल सुबह 8 बजे  तक की अवधि के के लिए जिले की सीमाओ के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होंगे. इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी इत्यादि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेगा. किन्तु अभ्यार्थी द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. वहीं ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है वे मतदान से 48 घण्टे पूर्व ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे. 48 घण्टे की अवधि में लाउडस्‍पीकर, मेगाफोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यार्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टीध्अभ्यर्थी का कार्यालय खुलने की अनुमति नहीं होंगी. विभिन्न धार्मिक स्थल मंदिर, मजिस्द, चर्च, गुरूद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जावेगा.

इस दौरान लोक परिवहन, एम्बुलेन्स, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों और निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होंगी. इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान प्रचार प्रयोजन के लिए जारी समस्त वाहनों की अनुमतियॉ स्वतः ही निरस्त हो जाएगी. साथ ही किसी भी प्रकार से निर्वाचन संबंधी आमसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व ऑपिनियन, एक्जिट पोल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के प्रचार संबंधी पोस्टर बैनर इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. मतदान केन्द्र के अंदर मतदाता का मोबाईल प्रतिबंधित रहेगा. उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : PROHIBITORY ORDERS ISSUED UNDER SECTION 144 WITHIN THE DISTRICT LIMITS, ELECTION NOISE WILL STOP FROM TODAY