मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदंड

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने लामता थाना में दर्ज मारपीट के एक मामले में विचारण उपरांत टाकाबर्रा निवासी आरोपी चौबालाल को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. न्यायालय में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवाजीसिंह भदौरिया ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार लामता थाना अंतर्गत टाकाबर्रा निवासी फरियादी महिला धनवंतीबाई 17 जनवरी 2018 को अपने लड़के प्रवीण लिल्हारे की लामता स्थित मोटर वाईडिंग दुकान में  बैठी थी. दोपहर लगभग 3 बजे आरोपी चौबालाल दो लाईनमेन के साथ उसके लड़के की दुकान में आया और दिवार पर बाहर की ओर विद्युत मीटर लगाने लगा. जिसका महिला धनवंतीबाई ने विरोध करते हुए कहा कि यह मकान उसके पिता सोमाजी मोहारे का है जो विवादित है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है, जिसका फैसला होने के बाद मीटर लगा लेना. जिस पर चौबालाल, महिला धनवंतीबाई के साथ गाली, गल्लौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर चौबालाल ने महिला धनवंतीबाई के साथ हाथ मुक्को से मारपीट की. जिससे धनवंतीबाई को दाहिने हाथ की कलाई में चोटे आई थी. जिसकी शिकायत महिला द्वारा लामता थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसमंे पुलिस ने आरोपी चौबालाल के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत आरोपी चौबालाल को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने सजा और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : PUNISHMENT AND PUNISHMENT TILL THE COURT OF LAW FOR THE RAPE ACCUSED