बालाघाट. खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने शिव किराना एवं चूना भंडार के मालिक गुरूद्वारा रोड, बस स्टेंड बैहर के निवासी नवीन रजक पर 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहिब, शरदचन्द्र साहू एवं योगेश डोंगरे द्वारा 23 जनवरी 2020 को बैहर स्थित शिव किराना एवं चूना भंडार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान दुकान में अंजीर एवं सौंफ के अमानक होने का संदेह होने पर उसके सेंपल एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गये थे. 04 मई 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में सौंफ के नमूने एवं 17 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में अंजीर के नमूने अवमानक स्तर के पाये गये. इस पर कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया. सुनवाई के दौरान पाये गये तथ्यों के आधार पर अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए ने नवीन रजक पर 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में यह राशि जमा कराने कहा गया है.