गैंगरेप कर वीडियो कर दिया वायरल, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 20 साल कैद की सजा; 50 हजार जुर्माना भी

बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने एक महिला का गैंगरेप कर वीडियो बनाने और वायरल करने के दो आरोपियों को बड़ी सजा सुनाई है. मामला मीनापुर थाने के एक गांव में साढ़े चार साल पूर्व का है.  विवाहिता से गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के आरोपितों को पॉक्सो कोर्ट ने सजा फरमाया है. पॉक्सो कोर्ट तीन की विशेष न्यायाधीश सरोज कुमारी ने दोषी राजीव सहनी और धर्मेंद्र सहनी को 20-20 साल की सजा देते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

कांड को  पीड़िता के ग्रामीणों ने ही अंजाम दिया था.. विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए. उन्होंने बताया कि कांड के 14 दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस  साक्ष्य के रूप में वीडियो और फोटो कोर्ट में पेश किया. इस कांड में वायरल वीडियो सजा दिलाने के लिए ठोस आधार बना. उसके आधार पर माननीय अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हए कठोर सजा दी. मीनापुर पुलिस ने दोनों आरोपित के खिलाफ 31 दिसंबर 2019 को चार्जशीट दायर कर दिया था.  

बता दें कि गैंगरेप पीड़िता के आवेदन पर मीनापुर थाने में 30 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें राजीव सहनी और धर्मेंद्र सहनी को आरोपित किया था. पुलिस को बताया था कि वह 27 नवंबर की शाम साढ़े सात बजे घर से किराना दुकान पर सामान लेने गई थी. दुकान बंद रहने पर घर लौट रही थी. बांध पर राजीव और धर्मेंद्र पहले से मौजूद थे. दोनों उसे पकड़कर मुंह बंदकर बांध के बगल में खेत में ले गए और वहां दुष्कर्म किया. इस दौरान दुष्कर्मियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया ताकि भविष्य में ब्लैकमेल कर सकें. लेकिन, पीड़िता की साहस और पुलिस की तत्परता से कांड के अभियुक्त पकड़े गए. अब अपनी जिंदगी जेल में गुजारेंगे.

Web Title : GANGRAPE VIDEO GOES VIRAL, COURT SENTENCES CONVICTS TO 20 YEARS IN JAIL; A FINE OF RS 50,000 WAS ALSO IMPOSED ON HIM.

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