रांची: झारखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर 31 मार्च तक पूरे राज्य में पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री आवास में रात नौ बजे तक चली बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड के इसके प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित और आवश्यक हो गया है.
इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व को खतरा उत्पन्न हो गया है. महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के तहत झारखंड महामारी रोग (कोविड-19) विनियम 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में 31 मार्च तक पूर्णतय तालाबंदी (लॉकडॉउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है.
ये सुविधा रहेगी बंद और चालू
लॉक डाउन के तहत झारखंड में राशन दुकान छोड़कर सभी दुकान और प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, साप्ताहिक हाट बाजार आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे. इस दौरान सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे. पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों पर ही काम करेंगे. आकस्मिक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. टैक्सी, ऑटो, बस, रिक्शा, ई रिक्शा के साथ सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी. अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन को इससे मुक्त रखा गया है. सभी धार्मिक स्थल भी दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे.