बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में माह अगस्त-सितम्बर 2019 में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत जिलों की विभिन्न होटलो, रेस्टारेंट एवं एवं भोजनालयों में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अमले द्वारा संयुक्त जॉच की गई. जॉच में मौके पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया. जिस पर सहायकध्कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेण्डर एवं भट्टिया जप्त की गई एवं संबंधित गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दी गई. संबंधित होटल संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन करने के कारण प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है.
जिला आपूर्ति अधिकारी एस. एच. चौधरी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत मेसर्स साहिल रेस्टोरेंट बैहर, एम. के. जलपान गृह बैहर, गणेश रेस्टारेंट बैहर, विकास भोजनालय बैहर, एम. एफ. एन. डी. रेस्टोरेंट लांजी, अभिनंदन होटल लांजी, मॉ शारदा भोजनालय खैरलांजी, कृष्णा होटल रजेगांव, गोवर्धन होटल रजेगांव, मेजिक फूड वारासिवनी, गुजरात स्वीट्स लालबर्रा, महावीर जलपान गृह बालाघाट, असाटी होटल बालाघाट, मद्रास रेस्टारेंट एण्ड केटरर्स बालाघाट, आनन्द स्वीट्स बालाघाट आदि प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई. जॉच दल में स्थानीय सहायक,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है.
जिले के सभी होटल संचालकों को समझाईस दी गई है कि वे व्यावसायिक गैस कनेक्शन संबंधित गैस एजेंसी से प्राप्त कर होटलों में व्यावसायिक सिलेण्डरों का उपयोग करें. यदि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी.