दोस्ती में शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने किया दुष्कर्म, न्यायालय ने भेजा जेल

बालाघाट. दोस्ती में युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने और बाद में शादी करने से इंकार करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये आरोपी के जमानत आवेदन को बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान मधुसुदन जंघेल की अदालत ने जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया है.

मिली जानकारी अनुसार युवती का बिरसा थाना अंतर्गत कोहका निवासी 30 वर्षीय विनोद तेकाम की युवती से दोस्ती थी. जिसका फायदा उठाकर युवक ने युवती को शादी के लिए प्रलोभित किया और जंगल में पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद जब युवती ने युवक विनोद तेकाम के घर पहुंचकर उससे विवाह करने की बात कही तो वह युवती का मोबाईल लेकर उसके शादी से इंकार करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर उसे घर से भगा दिया. जिसके बाद युवती ने इसकी शिकायत बैहर थाने में की थी. जिसमें बैहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376(2)एन, 506 भा. द. वि. के तहत मामला कायम कर उसे गत 3 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. जिसमें आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया था. जिसमें अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह की ओर से मौखिक आपत्ति पेश की गई. जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी द्वारा पेश किये गये जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है.


Web Title : ACCUSED RAPED BY LURING HIM TO MARRY IN FRIENDSHIP, COURT SENT TO JAIL