छेड़छाड़ के आरोपी आनंद को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कटंगी में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में कटंगी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुधा पांडेय की अदालत ने आरोपी कटंगी निवासी आनंद पिता ज्ञानचंद उके को दोषी पाते हुए, धारा 456 में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 का अर्थदंड, धारा 354 में तहत 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 का अर्थदंड तथा धारा 354क में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया है.  घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता, अपने पति और बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गई थी. 07 फरवरी 2020 की रात्रि करीब नौ बजे जब पीड़िता सो गई थी. रात करीब 11 बजे आनंद उके ने उसके साथ छेड़छाड़ की. जिसकी पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद कटंगी पुलिस ने धारा 456, 354, 354क का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था. जिसमें प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के आधार और अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  

Web Title : ANAND JAILED FOR MOLESTATION