बिसोनी की पूर्व सरपंच और नाली निर्माण में दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज से आमरण अनशन करेंगे उपसरपंच पवन कश्यप

लांजी. ग्राम पंचायत बिसोनी में 2022 में स्वीकृत 14वें, 15वें वित्त से स्वीकृत 14. 82 लाख की नाली निर्माण में दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी, पूर्व सरपंच श्रीमति कृष्णकली बड़घैया, रोजगार सहायक मिथिलेश यादव तथा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रीकी सेवा लांजी के विरूद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज नहीं करने पर जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिसोनी के उपसरपंच पवन सितमलाल कश्यप द्वारा 9 जून से आमरण अनशन करने जा रहे है. उपसरपंच पवन कश्यप द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इस आशय का एक सूचना पत्र भी सौंपा गया है. उपसरपंच पवन कश्यप ने बताया की ग्राम पंचायत बिसोनी का सरपंच चुनाव 2022 में सम्पन्न हुआ. ग्राम में नया सरपंच श्रीमति वर्षा विजयवारे निर्वाचित हुई. पूर्व सरपंच श्रीमति कृष्णकली बड़घैया द्वारा अपने कार्यकाल में 14वें एवं 15वें वित्त से 14. 82 लाख नाली निर्माण की राशि जिसकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी थी. बिना कार्य करवाये ही लगभग 3 लाख रूपये आहरण कर लिया था. इस मामले में शिकायत होने पर बिना वर्तमान सरपंच तथा ग्राम पंचायत के अनापत्ति के पूर्व सरपंच श्रीमति कृष्णकली बड़घैया द्वारा ठेकेदार अंसारी के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था. यह मामला शासकीय राशि के गबन का है. तथा इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी शफ ी मोहम्मद कुरैशी द्वारा थाना लांजी में अपराध दर्ज करवाना था किंतु अपराध दर्ज नहीं करवाया गया. जो कार्य प्रारम्भ किया गया उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नये सिरे से जारी की जाना थी जो नहीं की गई. आहरण की गई राशि को पूर्व सरपंच को राशि जमा करने के नोटिश जारी कर राशि ग्राम पंचायत बिसोनी के खाते में जमा करवायी जानी थी, वो नहीं किया गया. इसी तरह इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लांजी तेजेन्द्र परते द्वारा नये दिनांक को जारी कर ग्राम पंचायत बिसोनी को सूचना देनी चाहिये थी जो नहीं दी गई एवं ठेकेदार जावेद अंसारी से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया. यह मामला शासकीय राशि के दुरूपयोग का है. अतरू इस मामले में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी शफ ी मोहम्मद कुरैशी तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अनुविभागीय अधिकारी तेजेन्दर परते पूर्व सरपंच श्रीमति कृष्णकली बड़घैया तथा रोजगार सहायक मिथिलेश यादव के विरूद्ध शासकीय राशि में धोखाधड़ी का मामला धारा 420 के तहत दर्ज किया जाना चाहिये. श्री कश्यप ने कहा की जब तक   दोषियों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जाती उनके द्वारा अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा.


Web Title : DEPUTY SARPANCH PAWAN KASHYAP WILL GO ON A FAST UNTO DEATH FROM TODAY TO DEMAND ACTION AGAINST FORMER SARPANCH OF BISONI AND OFFICERS AND EMPLOYEES GUILTY IN DRAIN CONSTRUCTION