नकली खाद का मामला: रतलाम और धार से धराए दो आरोपी, दो और लोगों पर मामला दर्ज करने कलेक्टर ने पुलिस को लिखा पत्र, महिला भी बनेगी आरोपी, पुलिस संगठित गिरोह की जोड़ रही कड़ी

बालाघाट. धान उत्पादक बालाघाट जिले के किसानों को ब्रांडेड कंपनी की बोरियो में नकली खाद, बीज और कीटनाशक दवा बेचने वाले गिरोह के लोगों की कड़ी से कड़ी जुटाने में जुटी वारासिवनी पुलिस को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दो और आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है. इन दो आरोपियों को वारासिवनी पुलिस ने धार और रतलाम से गिरफ्तार किया है. इन दो आरोपियों को मिलाकर अब तक मामले में 09 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है. जबकि मामले मंे दो और आरोपियों पर मामला दर्ज करने के लिए कलेक्टर ने पुलिस थाना को पत्र लिखा है. हालांकि इसमें एक को पूर्व में ही आरोप में पुलिस गिरफ्तार चुकी है. जिसमें पुलिस अब महिला रीता बोपचे के खिलाफ मामला दर्ज करेगी.  रीता और पोमेन्द्र के नाम, कृषि विभाग से जारी, कीटनाशक व्यवसाय का लायसेंस था. जिसकी आड़ में वे दोनो, नकली कीटनाशक के व्यापार में संलिप्त थे. जिन्हें आरोपी बनाने प्रशासन की ओर से पुलिस को पत्र भेजा गया है.  

गौरतलब हो कि ब्रांडेड कंपनी में सस्ती और घटिया खाद, बीज और कीटनाशक दवा के व्यापार में संलिप्त लोगों की जानकारी के बाद कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने दो बड़ी कार्यवाही क्षेत्र में की थी. जिसमें पुलिस ने दो अलग-अलग मामले में सात लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया है. जिसमें बालाघाट और सिवनी के दलाल के साथ पुलिस अब तक सात आरोपियों 54 वर्षीय रमेश अजीत, 24 वर्षीय दीक्षांत जैतवार, 35 वर्षीय कोस्ते निवासी मुवनेश्वर चौहान अगासी निवासी 33 वर्षीय विनय पिता ओमप्रकाश बिसेन और दूसरे मामले में एग्रीजोन संचालक अजय कटरे, पोमेन्द्र कटरे और सिवनी निवासी जमील अंसारी को पुलिस ने आरोपी बनाया है. जिसमें पोमेन्द्र, मुवनेश्वर और दीक्षांत को जेल भेज दिया है. जबकि आरोपी रमेश अजीत, विनय बिसेन, अजय कटरे और जमील अंसारी को पलिस ने 24 तक रिमांड मंे लिया है. जिनकी रिमांड आज खत्म होने वाली है. इन्ही आरोपियों से पूछताछ में वारासिवनी पुलिस को रतलाम और धार से, ब्रांडेड कंपनियों की बोरियों का सुराग हाथ लगा था. जहां जांच के लिए पहुंची पुलिस को दो आरोपियों को पकड़ने के साथ ही बोरियों को लेकर महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है. वहीं पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपियों से पूछताछ में प्रदेश के अन्य जिलो से भी आरोपियों के नकली खाद, बीज और कीटनाशक दवा के व्यवसाय से तार जुड़े होने की जानकारी हाथ लगी है. जिसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर, पुलिस इस गिरोह तक पहुंचने में लगी है.

वहीं इस मामले के बीच कृषि विभाग ने 4 फर्मो से लिए धान के सेंपल को अमानक पाए जाने पर प्रतिबंधित कर दिया है. जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक राजेश कुमार खोबरागड़े ने बताया है कि बीज अधिनियम 1966, बीज निगम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत बीज निरीक्षक द्वारा बीज नमूने अंकुरण परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे. प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण उपरांत धान बीज अमानक पाए गए है. जिसके फलस्वरूप विक्रेता मेसर्स परमानंद एग्रो सेंटर बालाघाट, परिहार कृषि केंद्र कटंगी, सोनकर कृषि केंद्र आवलाझरी तथा चौधरी कृषि केंद्र सेलवा कटंगी विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बचत स्कन्ध का क्रय, विक्रय एव भंडारण जिले में प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही 26 जुलाई तक विस्तृत स्पस्टीकरण करने के लिए कहा गया है अन्यथा बीज नियंत्रण आदेश-1983 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश जारी किए गए है. अमानक पाये धान कोहिनूर केटीपी 234, महाकौशल अंजली 606, महिको 54आर80 और रुचि ही रिच एमडी-आर-4001 बीज कंपनी के बीज शामिल है.


Web Title : FAKE FERTILIZER CASE: COLLECTOR WRITES LETTER TO POLICE TO REGISTER CASE AGAINST TWO MORE PEOPLE, TWO MORE ACCUSED ARRESTED FROM RATLAM AND DHAR