हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

बालाघाट. बैहर थाना अंतर्गत 9 मार्च से 14 मार्च के दरमियानी झालेवाड़ा निवासी रामदास पिता जिंदीदास सार्वे की हत्या मामले में बनाये गये दो आरोपी बैहर रौंधाटोला भसंगा निवासी 22 वर्षीय रोशनलाल पिता लखनलाल बघेल और जगदीश उर्फ भूरा पिता धरमसिंह मेरावी को बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने आजीवन कारावास और 60 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजन मदनमोहन द्विवेदी ने पैरवी की थी.

बैहर रौंधाटोला भसंगा निवासी 22 वर्षीय रोशनलाल पिता लखनलाल बघेल और जगदीश उर्फ भूरा पिता धरमसिंह मेरावी ने रामदास सर्वे की हत्या कर दी थी. जिसका शव झारखेड़ा तालाब मंे बुरी हालत में पुलिस ने ग्रामीण की सूचना के बाद 14 मार्च 2018 को बरामद किया था. जिसमें जांच के बाद पुलिस ने रोशनलाल बघेल और जगदीश मेरावी पर हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था. जिसमें पुलिस को पता चला था कि रोशनलाल ने अपने सहयोगी जगदीश के साथ मिलकर रामदास सार्वे की हत्या इसलिए कर दी थी कि उसने रोशनलाल की पत्नी को छेड़ा था. बैहर पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया था. जिसमें मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जहां पुलिस और साक्षियों के बयान के बाद जिला न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया और दोनो ही आरोपियों को अलग-अलग धारा में कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. लोक अभियोजक मदन मोहन द्धिवेदी ने बताया कि आरोपियों को माननीय न्यायालय ने क्रमशः दोनो ही आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 201/34 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.  

Web Title : LIFE IMPRISONMENT TO TWO ACCUSED IN MURDER