नेवरगांव की मदिरा दुकान संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

बालाघाट. जिला आबकारी अधिकारी ने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित से कम दर पर मदिरा का विक्रय करने के कारण नेवरगांव की कम्पोजिट मदिरा दुकान का लाइसेंस 01 दिन अर्थात 19 जनवरी 2023 के लिए निलंबित कर दिया है और दुकान संचालक लायसेंसी स्मोकिन लिकर प्रा. लि. पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

नेवरगांव की कम्पोजिट मदिरा दुकान के निरीक्षण के दौरान 06 जनवरी को पाया गया कि वहां पर निर्धारित दर से कम दर पर मदिरा का विक्रय किया जा रहा है. इस पर दुकान संचालक लायसेंसी स्मोकिन लिकर प्राइवेट लिमिटेड को 16 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया. जिस पर दुकान संचालक लायसेंसी स्मोकिन लिकर प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस (19 जनवरी 2023) को 01 दिन के लिए निलंबित कर उसके विरुद्ध 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.  


Web Title : LIQUOR SHOP OWNER FINED RS 10,000