अवैध महुआ शराब परिवहन के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के मामले में अवैध महुआ शराब का परिवहन के आरोपी सोंटू उर्फ सुरजीत को म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 की उपधारा 2 के तहत दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने पैरवी की.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 07 अगस्त 2015 को थाना खैरलांजी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जी. एस. खान को मोबाईल द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सावरी गोंडीटोला रोड के बीच अपने खेत के पायदान रास्ते के पास सावरी का सोन्टू दमाहे अत्यधिक मात्रा में हाथ-भट्टी महुआ शराब बेचने के लिये इकट्ठा कर रखा है एवं ग्राहको को बेचने के लिये इंतजार कर रहा है. जिसके बाद हमराह स्टाफ की मदद से  रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी सोन्टू दमाहे, जरीकेन में शराब रखे दिखा. आरोपी पुलिस को देखकर चप्पल व जरीकेन छोड़कर पायदान रास्ते के कीचड़ का फायदा उठाकर खेतों की तरफ भाग गया. जरीकेन में 15-15 लीटर कुल 60 लीटर शराब थी. मौके पर गवाहो के समक्ष सूंघकर देखने पर महुआ निर्मित हाथ-भट्टी शराब होना पाया गया. मौके पर आवश्यक पंचनामा तैयार कर जप्ती की कार्यवाही की गई. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिसमें विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN GETS JAIL FOR TRANSPORTING ILLEGAL MAHUA LIQUOR