कछुआ रखने वाले आरोपी को को कारावास

बालाघाट. कटंगी न्यायालय के  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुधा पाण्डेय की अदालत ने आरोपी महदुली निवासी गणेश पिता प्रभुदास को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39(3) सहपठित धारा 51(1)  में एक वर्ष का कारावास एवं 2000 का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

घटनाक्रम के अनुसार 18 अगस्त 2017 को वन परिक्षेत्र सहायक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम महदुली में गणेश के घर में कुछ कछुए रखे गये हैं, जिस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र सहायक, अधिनस्थ अमले के साथ गणेश के घर पहुंचे. जहां गणेश के घर के पीछे बाथरूम के सामने एक सीमेंट के टांके में छोटे-बड़े साईज के 08 कछुए रखे पाए गए. जिसे बीटगार्ड कस्तुरा उईके ने जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और  गणेश को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि तालाब से लगे हुए खेत में काम करने के दौरान कछुओं को पकड़ा था. जिसे पकाकर खाने के उदेश्य से लाया हैं, जिससे मौके पर ही वन अपराध अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39(3) सहपठित धारा 51(1) का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मेें लिया गया और विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया.   प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के आधार तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया.  


Web Title : MAN JAILED FOR KEEPING TORTOISE