बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के मारपीट मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र रैकवार की अदालत ने आरोपी सावरी गोंडीटोला निवासी 28 वर्षीय कमल उर्फ कलम पिता सोहनलाल धुर्वे को दोषी पाते हुए धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.
घटनाक्रम के अनुसार 20 मार्च 2019 की रात्रि लगभग 8 बजे सुरेश धुर्वे, घर के सामने आदेश कुर्राम के साथ हंसी-मजाक कर रहा था. तभी कलम धुर्वे आया और बोला कि तुम मेरी हंसी-मजाक उड़ा रहे हो और पुरानी रंजिश को लेकर अश्लील गालियां देकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की और उसे लकड़ी की पटिया में पटक दिया. यही नहीं बल्कि उसने कुंए में धकेलकर जान से मारने की धमकी भी दी थी. जिसमें शिकायत के बाद पुलिस थाना खैरलांजी द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.