मंडी समिति ने 10 दिनों में 7 बडे़ अवैध परिवहन पर की कार्यवाही, व्यापारियो से वसुला 97885 रूपये का पांच गुना दांडिक शुल्क

बालाघाट. कृषि उपज मंडी समिति, बालाघाट के विस्तृत मंडी क्षेत्र अंतर्गत लांजी, किरनापुर और बालाघाट विकासखंड में ग्रीष्मकालीन रबी की धान बहुतायत मात्रा में पैदा की जाती है. जिसकी मंडी में आवक शुरू हो गई है. एक तरफ बालाघाट मंडी अपने मुख्य मंडी प्रांगण गोंगलई में ई-मंडी और डिजिटल मंडी पायलट योजना लागू कर किसानों को आसान और सुविधाजनक विपणन व्यवस्था मुहैया करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपमंडी लांजी, किरनापुर, रजेगांव, लामता और चांगोटोला उपमंडी क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामों के किसानों को एम. पी. फार्मगेट एप के माध्यम से सुरक्षित और सुविधाजनक विपणन व्यवस्था उपलब्ध करा रही है. इसके बावजूद भी मंडी क्षेत्र में कुछ व्यापारी, किसानों से धान की सीधी खरीदी कर बिना मंडी शुल्क चुकाये गोंदिया, आमगांव और वारासिवनी के लिए अवैध परिवहन करते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि सीधी खरीदी करने वाले व्यापारी किसानों का भुगतान समय पर नहीं करते है या बिना भुगतान किये फरार हो जाते है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है. जबकि मंडी के माध्यम से अपनी उपज बेचने वाले किसानों के भुगतान की जवाबदेही मंडी समिति की होती है.

मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी गोपाल सोनी, एस. डी. एम. बालाघाट द्वारा मंडी सचिव एवं उड़नदस्ता दल को मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन एवं अवैध क्रय-विक्रय पर अंकुश लगाने के स्प्ष्ट निर्देश दिए गए है. इसी कड़ी में किरनापुर एसडीएम के. सी. सिंहसार द्वारा सीमावर्ती जांच चौकी रजेगांव पर धान के अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए कर्मचारी नियुक्त किये गये है. तो लांजी एसडीएम प्रदीप कौरव द्वारा उपमंडी लांजी क्षेत्र में धान के अवैध क्रय-विक्रय एवं अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है.  मंडी प्रशासन की सजगता के बावजूद कुछ व्यापारी कृषि उपजों के अवैध क्रय-विक्रय एवं अवैध परिवहन से बाज नहीं आ रहे है, जिनके विरुद्ध मंडी प्रशासन ने मई महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही सात अवैध परिवहन प्रकरण बनाकर मंडी अधिनियम की धारा 19(6) के उल्लंघन पर धारा 19(4) के तहत कार्यवाही कर शासन हित में जुर्माना वसूल किया गया.  

इनसे वसुला गया जुर्माना

01 मई को बालाघाट में थोक व्यापारी लोकुमल किशनामल वाधवानी बालाघाट द्वारा वाहन एमएच 24 जे 8333 से 25 क्विंटल मूंगफली दाना के अवैध परिवहन पर 19250 रूपये, 03 मई को रजेगांव जांच चौकी पर व्यापारी माने ट्रेडर्स, किरनापुर द्वारा वाहन एमएच 40 वाय 3297 में 161 क्विंटल धान के अवैध परिवहन पर 24296 रुपये, 05 मई को लांजी में गणेश खोब्रागडे निवासी बेनेगांव और दलाल टिंकू असाटी निवासी आमगांव द्वारा वाहन एमएच 40 बीएल 7114 में अवैध रूप से परिवहित 35 क्विंटल धान पर 5084 रुपये, 07 मई को व्यापारी रविशंकर भगत निवासी चिखलामाली द्वारा वाहन एमपी 50 जी 1783 में परिवहित 22 क्विंटल धान पर 4881 रुपये, व्यापारी रोहित कबीरे निवासी चुरली तथा परमात्मा एक ट्रेडर्स द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 50 जी 1009 में परिवहित 83 क्विंटल धान पर 13845 रुपये तथा 9 मई को व्यापारी राजकुमार पगरवार निवासी घनसा द्वारा वाहन सीजी 08 बी1110 में परिवहित 44 क्विंटल धान पर 8764 रुपये तथा रजेगांव जांच चौकी पर व्यापारी प्रमोद कुमार जैसवाल, मोहगांव द्वारा वाहन एमएच 18 बीजी 3257 में 128 क्विंटल धान के अवैध परिवहन पर 21765 रुपये जुर्माना लगाकर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया. इस प्रकार सात वाहनों पर कार्यवाही कर कुल 97885 रुपये दांडिक शुल्क वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराई गई.  

उक्त कार्यवाहियां मंडी सचिव मनीष मडावी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक वासुदेव बढ़ई, विनोद बंसोड़, नेलचन्द बारबुदे, मनोज पटले, आकाश ठाकुर (प्रभारी उपमंडी लांजी) और प्रकाश सोनवाने द्वारा की गई. सचिव मनीष मडावी ने सभी व्यापारियों एवं कृषकों से कृषि उपज को ई-मंडी और एम. पी. फार्मगेट एप के माध्यम से ही क्रय-विक्रय करने तथा व्यापारियों को कृषकों को पूरा भुगतान कर मंडी शुल्क चुकाकर मंडी अनुज्ञापत्र के माध्यम से ही परिवहन करने का परामर्श दिया. भविष्य में अवैध कारोबारियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही जारी रखने की बात कही हैं.


Web Title : MANDI COMMITTEE TAKES ACTION ON 7 BIG ILLEGAL TRANSPORTATION IN 10 DAYS, FIVE TIMES PENALTY FEE OF RS 97885 COLLECTED FROM TRADERS