मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों को फिल्टर प्लांट के पास किया जायेगा विस्थापित, प्रशासन और नपा ने किया भूमि का निरीक्षण और सीमांकन

बालाघाट. नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 स्थित मेहरा तालाब के 16 अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाकर उन्हें फिल्टर प्लांट के पास खाली पड़ी भूमि में विस्थापित किया जायेगा. जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के. सी. बोपचे, तहसीलदार रामबाबु देवांगन, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, इंजीनियर सहित अन्य प्रशासनिक अमले ने भूमि का निरीक्षण किया. इस दौरान वहां जमीन का सीमांकन भी कराया गया.

गौरतलब हो कि लंबे अरसे से मेहरा तालाब पर अतिक्रमणकारी वहां अतिक्रमण कर रह रहे है, जिसको लेकर समय-समय पर उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई, लेकिन अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाया नहीं जा सका. गत दिनों ही नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये गये है. जबकि यह मामला एनजीटी से लेकर हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है. भले ही नगरपालिका यहां अतिक्रमण बता रही हो, लेकिन नपा द्वारा बनाई गई सड़क और लगाये गये बिजली पोल, इसकी गवाही देते है कि अतिक्रमण क्षेत्र में भी नपा विकास करने से पीछे नहीं रही. भले ही जरूरत वाले क्षेत्र में विकास कार्य के लिए नागरिकों को इंतजार करना पड़ रहा हो, जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों हर बार कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े करते रहे है.  

एनजीटी के आदेश पर मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने नपा पर लगा चुका है 84 लाख का जुर्माना

नगरपालिका परिषद बालाघाट के वार्ड क्रमांक 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब को अतिक्रमणमुक्त कर संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मध्य खण्डपीठ भोपाल में याचिकाकर्ता जीवन लाल बैरबैया की ओर से दायर याचिका में मध्यप्रदेश प्रदुषण बोर्ड जबलपुर ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए नगरपालिका परिषद बालाघाट पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 जुलाई 2021 को 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया है. वार्ड क्रमांक 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब के अतिक्रमण एवं प्रदुषण कि जांच करने के लिए एनजीटी ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था. उक्त टीम ने निरिक्षण के दौरान पाया कि मेहरा तालाब का पानी अत्यंत दूषित है जो कि आसपास में स्थित घरों और तालाब में मिलने वाली नालियों से सीधे तालाब में मिलता है और तालाब को प्रदूषित करता है स साथ ही जांच दल ने यह भी पाया कि 16 लोगो ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने आवास बना रखे है. जो कि तालाब के प्रदुषण का मुख्य कारण है. जिसको लेकर एनजीटी ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी कि तालाब में किसी प्रकार का प्रदुषण बर्दाश्त नहीं किया जावेगा. इसी संबंध में एनजीटी ने मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया था कि नगरपालिका परिषद बालाघाट पर प्रति नाली के हिसाब से प्रत्येक माह 5 लाख का जुर्माना वसूल किया जाने के निर्देश जारी किये थे. चूंकि तालाब में मिलने वाली सभी नालियों को बंद करने में नगरपालिका परिषद बालाघाट असफल रही थी, इसी कारण मध्यप्रदेश प्रदुषण बोर्ड जबलपुर ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए नगरपालिका परिषद बालाघाट को 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया था.  


Web Title : MEHRA POND ENCROACHERS TO BE DISPLACED NEAR FILTER PLANT, ADMINISTRATION AND NAPPA INSPECT AND DEMARCATE LAND