बालाघाट में बिक रहा रहा था प्रतिबंधित चाईनीज मांझा, गुजरी के तीन दुकानदारों पर कार्यवाही

बालाघाट. मध्यप्रदेश में चाईनीज मांझा के प्रतिबंध के बावजूद बालाघाट में चोरी छिपे चाईनीज मांझा बेचा जा रहा था. जिसकी जांच के लिए कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश के बाद सीएसपी अपूर्व भलावी और कोतवाली थाना प्रभारी कमलसिंह गेहलोत की टीम ने शहर के पतंग विक्रेताओं के यहां छापामार कार्यवाही के तहत जांच की. जिसमें गुजरी के तीन लोगों के यहां से प्रतिबंध चाईनीज मांझा बरामद किया गया है. जिसमें पुलिस ने 22 वर्षीय दिव्यांश पिता पीतांबर भार्गव, गौरव पिता हरीश जैन, राजेश बोरीकर के खिलाफ धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.

गौरतलब हो कि उज्जैन में चाईनीज मांझा में उलझकर नेहा अंजना नाम की एक युवती की विगत शनिवचार को मौत हो गई थी. जब युवती स्कूटी से जा रही थी, इस दौरान ही पतंग उड़ाने वाली चाईनीज डोर से गला कट गया था. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. जिसके बाद सरकार के गृहमंत्री ने बयान जारी कर चाईनीज मांझा बेचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये थे. जिसके परिपेक्ष्य में कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा कोतवाली पुलिस को जांच के आदेश दिये थे.

कोतवाली थाना प्रभारी कमलसिंह गेहलोत ने बताया कि कुछ दिनों चाईनीज डोर से खतरा रहात है और कई जगह बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हुई है, जिसके लिए कार्यवाही के कलेक्टर महोदय द्वारा जारी आदेश किया था. जिसमें इसका निर्माण एवं क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. जिसकी जांच के आदेश के बाद सीएसपी महोदय के साथ पुलिस टीम ने जांच की तो गुजरी में तीन दुकानों में प्रतिबंधित चाईनीज मांझा विक्रय करते पाया गया है. जिसे जब्त कर दुकानदारों के खिलाफ 188 भादंवि. के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है.


Web Title : THREE SHOPKEEPERS OF BANNED CHINESE MANJHA, GUJRI WERE BEING SOLD IN BALAGHAT