पाथ फाइंडर, कॉमर्स एएम-टू-पीएम और इंस्पायर कोचिंग संस्थान को सील करने के आदेश

बालाघाट. शासन के निर्देशानुसार जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों द्वारा लापरवाही बरतने वाले संचालकों पर कार्यवाही निरंतर जारी है. एसडीएम गोपाल सोनी के निर्देशन में नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों का नायब तहसीलदार और अमले द्वारा जायजा लिया जा रहा है. तहसीलदारों के प्रतिवेदन में पाथ फाइंडर, कॉमर्स एएम-टू-पीएम और इंस्पायर कोचिंग संस्थान के निरीक्षण में संचालको द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है. जिसमे परिसर में प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध नही है तो कहीं पेयजल व्यवस्था सही नही है. अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नही है. इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में अध्ययनरत छात्रों के बाहर निकलने के लिए पृथक से कोई दरवाजा नही है. नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि यह राष्ट्रीय भवन निर्माण 2016 में उल्लेखित नियमों का खुला उल्लंघन है. फलस्वरूप एभारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 152 ख (लोक न्यूसेंस) के कारण संचालक मनीष जोंडरूलाल राहंगडाले, पवन मनोज मंगे और नितेश शिवलाल पटले के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संस्था सीलबंद के आदेश नगर पालिका को जारी किए है.


Web Title : ORDER TO SEAL PATH FINDER, COMMERCE AM TO PM AND INSPIRE COACHING INSTITUTE