मारपीट के आरोपी को सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के अपराध में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायाधीश शैलेन्द्र रैकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी खैरलांजी थाना अंतर्गत खैरी निवासी रूपलाल पिता गेंदलाल लिल्हारे को धारा 325 भादसं. में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार पीड़ित कंुवरलाल, 10 अगस्त 2018 की सुबह 08 बजे खेत में सोडा छिड़कने गया था. करीबन 10 बजे आरोपी रूपलाल लिल्हारे, उसके खेत से मवेशी भैंस लेकर जा रहा था. जिस पर पीड़ित कुंवरलाल ने कहा कि खेत में परहा लगा है, खेत से भैंस लेकर क्यों जा रहा. इसी बात को लेकर रूपलाल लिल्हारे ने उसे अश्लील गालियां देकर लकड़ी से मारा. जिससे उसके बांये गाल एवं कान में चोटें आई थी. साथ ही उसने जान से खत्म कर देने की धमकी भी दी. घटना की पीड़ित कुंवरलाल की रिपोर्ट पर थाना खैरलांजी में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. जिसमें विचारण में पेश की गई साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : PUNISHMENT FOR ASSAULT ACCUSED