नाबालिक को विवाह का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, आरोपी और सहआरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी युवक 27 वर्षीय प्रीतम पिता जीरोलाल बोमचेर को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश  शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड तथा सहआरोपी को भी कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

घटनाक्रम के अनुसार तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम में पीड़िता नाबालिक के घर के सामने ही आरोपी युवक का मकान था. जिसने नाबालिक को प्यार करता है कहकर 30 नवंबर 2020 को उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. जिससे नाबालिक खामोश रही. जिसके बाद आरोपी 2 दिसंबर 2020 को शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक को अपने साथ भगा ले गया और जबलपुर में बस स्टैण्ड के पास किराये के कमरे में रखकर पीड़िता के साथ बार-बार बलात्संग करते रहा. पीड़िता के घर से बिना बताये कहीं चले जाने पर परिजनों द्वारा इसकी शिकायत तिरोड़ी थाने में दर्ज कराई गई थी. जिस पर तिरोड़ी पुलिस ने अपहरण का मामला दज कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना के दौरान तिरोड़ी पुलिस ने अपह्रता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया और धाराओं का ईजाफा कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें  माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को को दोषी पाते हुए आरोपी प्रीतम बोमचेर, को धारा 376(3), 376(2)(एन) भादवि में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ-सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रूपये  अर्थदंड, धारा 4(2), 6(1) पाक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो रूपये अर्थदण्ड एवं सहयोगी आरोपी धूपसिंह पिता देवलाल दशमेर निवासी ग्राम चाकाहेटी को धारा- 363 सहपठित धारा 109 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.  


Web Title : RAPE BY LURING A MINOR TO MARRY, IMPRISONMENT FOR ACCUSED AND CO ACCUSED