लापरवाह वाहन चालक को न्यायालय ने किया अर्थदंड से दंडित

बालाघाट. बिना बीमा और हेलमेट के वाहन चलाने के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सुश्री प्राची श्रीवास्तव की अदालत ने लामता थाना अंतर्गत चरेगांव निवासी 23 वर्षीय युवक प्रकाश पिता मन्नुलाल मरकाम को 15 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरक्षी केन्द्र ग्रामीण थाना नवेगांव के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.  

मामला 3 अगस्त 2016 का है जब युवक अपनी मोटर सायकिल क्रमांम एमपी 50 एमएफ 8922 से रात्रि 9. 30 बजे ग्रामीण थाना अंतर्गत मगदर्रा चौराहो में समनापुर रोड पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हए सौरभ पंचेश्वर को टक्कर मार दी थी. जिसमंे शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि जिस वाहन से सौरभ पंचेश्वर को टक्कर मारी गई थी. उस वाहन का न तो बीमा था और न ही चालक उस वक्त हेलमेट लगाकर वाहन चला रहा था. जिस पर ग्रामीण पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया था. जिसमें सुनवाई के बाद माननीय न्यायलय ने फैसला देते हुए लापरवाह वाहन चालक को नियमों का पालन नहीं करने पर अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : RECKLESS DRIVER PUNISHED BY COURT WITH FINE