यातायात विभाग की कार्यवाही से स्कूली वाहन चालकों में हड़कंप, बिना परमिट से मॉयल वाहन तो बिना अग्निशमन यंत्र के चल रहा था डीपीएस स्कूल का वाहन, 3 वाहनों से वसुला गया 11 हजार जुर्माना

बालाघाट. जिले में निजी स्कूल और महाविद्यालय की चलने वाली विद्यार्थियांे को लाने वाली बसें, कितना यातायात नियमों का उल्लंघ कर चलाई जा रही है, यह शनिवार की सुबह से हो रही यायायात पुलिसस की कार्यवाही में दिखाई दिया.  यातायात थाना प्रभारी आकाश शर्मा के नेतृत्व में नगर के आंबेडकर चौक में सुबह से ही यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की चेकिंग शुरू की गई. जिसमें यातायात नियमों के तहत स्कूली वाहनों और चालक के दस्तावेज, स्कूली वाहनो में आवश्यक संसाधन की जांच की गई. जिसमें तीन स्कूली वाहनो में परमिट, फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और मेडिकल कीट ना पाए जाने पर उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही कर 11 हजार रूपए का जुर्माना वसुल किया गया.  

यातायात थाना प्रभारी आकाश शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुबह से ही आंबेडकर चौक में यातायात पुलिस ने स्कूल वाहनो की चेकिंग की. जिसमें मॉयल की बस के पास परमिट नहीं होने और डीपीएस स्कूल की बस मंे अग्निशमन यंत्र नहीं होने पर जुर्माना कार्यवाही की गई. वहीं किसी स्कूली वाहनों का फिटनेस नहीं था तो किसी में मेडिकल कीट नहीं थी. जिनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही कर जुर्माना वसुला गया है. साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि वह परिवहन नियमों का पालन करते हुए स्कूली वाहनों का संचालन करे. इस दौरान यह भी देखने में आया कि कुछ स्कूली वाहनो में स्कूल तक का नाम नहीं था. जिसे भी वाहन में लिखवाए जाने और सभी स्कूली वाहनों के पीछे स्कूल का नाम और तेज स्पीड में चालक के वाहन चलाने पर शिकायत करने के लिए स्कूल संस्थान के प्राचार्य और संचालक के नंबर लिखने के भी निर्देश दिए गए है.


Web Title : SCHOOL DRIVERS STIRRED BY TRAFFIC DEPARTMENTS ACTION, MOIL VEHICLE WITHOUT PERMIT AND DPS SCHOOL VEHICLE WAS RUNNING WITHOUT FIRE EXTINGUISHER, 11 THOUSAND FINE WAS COLLECTED FROM 3 VEHICLES