ट्रेक्टर चालक को कारावास और अर्थदंड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र मलाजखंड में दर्ज सड़क हादसे मंे मौत के मामले की सुनवाई के दौरान बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयालसिंह सूर्यवंशी की अदालत आरोपी मनोज बावने को धारा 304ए भा. द. सं. में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए के  अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.  

घटना 04 अप्रैल 2015 की है, जब फरियादी वंदना मरकाम ने मलाजखंड थाना में शिकायत की थी कि जब वह अपनी रिश्तेदारी लामटा से वापस अपने गांव तिरगांव आ रहे थे, इस दौरान परसवाड़ा निवासी ट्रेक्टर चालक अपने ट्रेक्टर में दलवाड़ा निवासी सोनसिंह, सतीश मरावी और पोंगारझोड़ी से उसके पिता संतमसिंह, मां बेलाबाई भी बैठे थे. ट्रेक्टर के चारटोला तिराहा मेन रोड के पास पहंुचने पर ट्रेक्टर चालक के ट्रेक्टर को तेज लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने से वह मेन रोड तिराहा के पास पलट गया. जिसमें उसके पिता संतमसिंह, मां बेलाबाई, सोनसिंह, सतीश ट्रेक्टर से नीचे गिर गये. गिरने से पिता के सिर मस्तिष्क में ज्यादा गंभीर चोटे आने से मौके पर मृत्यु हो गई थी.   जिस पर मलाजखंड थाना में पुलिस ने  धारा 279, 337, 304ए भादवि कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया था. विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी चालक को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : TRACTOR DRIVER GETS IMPRISONMENT AND FINE