ऑनलाईन सेवाओं को ऑफलाईन ले रहा परिवहन विभाग,लोसेगा. अधिनियम में शामिल परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ समय सीमा में देने के निर्देश

बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे परिवहन विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाईन माध्यम से लिया करें और संलग्न दस्तावेज के आधार पर उनका निराकरण निश्चित समयावधि में करना सुनिश्चित करें. परिवहन अधिकारी को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि पोर्टल ूूू. उचमकपेजतपबज. हवअ. पद की समीक्षा में पाया गया है कि परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाईन सेवाओं के आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में ऑफलाईन माध्यम से लिया जाकर आवेदकों को अधिनियम के प्रावधानों के विपरित निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदाय नहीं की जा रही है. जिससे आम नागरिकों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करने के लिए 10 दिन, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन, वाहन पंजीयन के लिए 30 दिन, लर्निंग लायसेंस एवं वाहन फिटनेस की प्रतिलिपि जारी करने के लिए 07 दिन, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए 07 दिन, ड्रायविंग लायसेंस जारी करने के लिए 15 दिन, डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस जारी करने के लिए 15 दिन, ड्रायविंग लायसेंस के नवीनीकरण के लिए 15 दिन, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड के लिए 07 एवं स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित है. इनमें से लर्निंग लायसेंस एवं वाहन फिटनेस की प्रतिलिपि जारी करने, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड एवं स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सेवायें समाधान एक दिवस सेवाओं में शामिल कर दी गई है.  

परिवहन विभाग की इन सेवाओं का लाभ निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्रों या ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है. जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे ऑनलाईन अधिसूचित सेवाओं के कोई भी आवेदन सीधे कार्यालय में आफलाईन माध्यम से ना लें.


Web Title : TRANSPORT DEPARTMENT, LOSEGA TAKING ONLINE SERVICES OFFLINE. INSTRUCTIONS TO EXTEND THE BENEFITS OF TRANSPORT DEPARTMENT SERVICES INCLUDED IN THE ACT WITHIN THE TIME FRAME