दो चोरो को कारावास, घर का ताला तोड़कर की थी चोरी

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में 17 फरवरी 2023 को कटंगा निवासी बलवंत ठाकरे के घर में ताला तोड़कर चोरी करने वाले दो आरोपियों चांगोटोला थाना अंतर्गत मऊ निवासी मकबूल पिता राजुल शाह और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला अंतर्गत थाना चिलहटी के बिचापुर निवासी भारद्धाज उर्फ भारत पिता अनिल कोसा को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओंर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.  

परसवाड़ा थाना अंतर्गत कटंगा निवासी बलवंत ठाकरे ने थाना परसवाड़ा में शिकायत की थी कि 17 फरवरी 2023 को रात्रि 8 बजे अपनी पत्नि रेखा ठाकरे के साथ, बड़े भाई रमेश ठाकरे की बहू की डिलेवरी के चलते वह बालाघाट निजी हॉस्पीटल आया था. रात, करीब 2 बजे जब वह पत्नि के साथ घर पहुंचा तो देखा कि घर के सामने के दरवाजे का ताला टूटा था और घर अंदर, दीवान, पलंग एवं आलमारी का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था. दीवान के अंदर रखा एक सोने का नेकलेस, कान की दो बाली, अंगूठी दो नग, चांदी के दो पायल, चांदी के पांच सिक्के, चांदी का हाथी तथा आलमारी में नगदी 25 हजार रूपए और गुल्लक में रखे 20 हजार रूपए नही थे. जिसे किसी अज्ञात चोर, चोरी कर ली थी. जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था. विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों को अपराध का दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : TWO THIEVES JAILED FOR BREAKING THE LOCK OF THE HOUSE AND STEALING