प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के लिए 20 हजार रुपये मांगने वचाला भानपुर पंचायत सचिव निलंबित

बालाघाट. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति के लिए हितग्राही से 20 हजार रुपये की मांग करने वाले खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव को जिला पंचायत सीईओ श्रीमती उमा माहेश्वरी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत भानपुर के निवासी रूपेन्द्रसिंह पिता चंदनसिंह मण्डेले द्वारा शिकायत की गई थी कि  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत एसईसीसी 2011 सर्वे डाटा की सूची में एक रूम कच्चा आवास (अन्य प्रवर्ग) सर्वे क्रमांक 49 पर उसका नाम अंकित होने तथा सत्यापन में पात्र होने के उपरांत भी सचिव श्री महेश हेडाउ द्वारा आवास का लाभ दिलाने के लिये उससे 20 हजार रुपये की राशि की मांग की गई है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरलांजी के समक्ष दूरभाष पर सचिव महेश हेड़ाउ द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा आवास स्वीकृति के लिए 20 हजार रुपये की राशि की मांग की गई है. इस पर जनपद पंचायत खैरलांजी के सीईओ द्वारा सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरलांजी की अनुशंसा के आधार पर प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य पाये जाने पर  जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी ने ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव महेश हेडाउ को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय, जनपद पंचायत खैरलांजी नियत किया गया है. इसके साथ ही ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव का सम्पूर्ण प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भानपुर को सौंपा गया है.


Web Title : 20,000 RUPEES FOR PMS HOUSING CLEARANCE.