अप्सरा सेल्स में हुई छापामार कार्यवाही में मिली एक्सपायरी डेट खाद्य सामग्री, नियमों का पालन नहीं करने पर 07 मेडिकल स्टोर्स संचालकों को नोटिस

बालाघाट. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है. औषधि निरीक्षक श्री शरद जैन द्वारा मेडिकल स्टोर्स की जाँच के दौरान पाई गई कमियों एवं औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का उल्लंघन किये जाने के कारण 07 मेडिकल स्टोर्स के संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनको स्वीकृत औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों को निरस्त या निलंबित कर दिया जाये.

मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान दवाओ का उचित रखरखाव न किये जाने, दवाओ के स्टॉक में पाई गई गड़बड़ियों, क्रय विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने, दुकानों में फिजिशियन सैंपल आदि रखने के कारण अनंत कृष्ण पंडित मेसर्स तिरुपति मेडिकल स्टोर्स, मंडई, अनिल नागतोड़े मेसर्स साईं मेडिकल स्टोर्स भरवेली, तुपेश हरिनखेड़े मेसर्स श्री राम मेडिकल एजेंसी वार्ड नं. 09, कटंगी, बीर सिंह लिल्हारे मेसर्स यश मेडिकल स्टोर्स खैरलांजी, श्रीमति दिलेश्वरी जैतवार मेसर्स कल्याणी मेडिकल स्टोर्स, खैरलांजी, नरेश लिल्हारे मेसर्स राम मेडिकल स्टोर्स किरनापुर, योगेन्द्र गौतम मेसर्स निरंकार मेडिकल स्टोर्स बालाघाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में बालाघाट जिले में औषधियों के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ मुहिम चलायी जा रही है और मेडिकल स्टोर्स की लगातार जाँच की जा रही है. दवाओ की गुणवत्ता की जाँच एवं उनका विश्लेषण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए गत दिवस मेडिकल स्टोर्स की जांच के दौरान दर्द निवारक, एंटएसिड उत्पाद, डायबिटीज अनीमिया एवं खासी में उपयोग होने वाली दवाओ के आठ नमूने  लिए गये है. जिनकी गुणवत्ता की जाँच हेतु उन्हें भोपाल स्थित राज्य औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया है.

औषधि निरीक्षक श्री जैन ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी. औषधि निरीक्षक ने जिले के समस्त थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देश दिये हैं कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करें. नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं का विक्रय डॉक्टर के द्वारा दिये गये प्रिस्क्रिप्शन पर बिल जारी करते हुए ही करें तथा उनका रिकॉर्ड संधारित किया जाये.

जिले के समस्त थोक दवा व्यापारियों से भी कहा गया है कि किसी भी डॉक्टर या अस्पताल या नर्सिंग होम को दवा विक्रय करने के पूर्व औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 65(9)(बी) के अनुसार उनसे लिखित डिमांड आर्डर स्वयं के नोटपैड पर लेना सुनिश्चित करे.

अप्सरा सेल्स पर हुई छापामार कार्यवाही, एक्सपायरी डेट की नष्ट कराई गई खाद्य सामग्री 

कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर बालाघाट जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत नोडल अधिकारी सुश्री आयुषी जैन के मार्गदर्शन में आज 19 फरवरी को गुजरी बालाघाट स्थित अप्सरा सेल्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे, वाजिद मोहिब, शरद साहू एवं श्रीमती संध्या मार्को द्वारा 19 फरवरी को गुजरी बालाघाट में अप्सरा सेल्स के प्रतिष्ठान में छापामार कायर्वाही की गई. इस कार्यवाही के दौरान 13 हजार 500 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की होने के कारण नष्ट कराई गई है. इसमें अमूल बासुंदी, नीलांश अचार, अमूल कूल स्टोर वेरी केन, रामबंधु जलजीरा, लूज नूडल्स, रेड लेबल चाय, अमूल दूध, गुरूजी शरबत, गिट्स गुलाब जामुन मिक्स शामिल है. इस कार्यवाही के दौरान अमूल दूध, ब्रांड एवरेस्ट कंपनी के हींग एवं अमूल माल्टोज फ्री दूध के कुल 6 नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए एकत्र किये गये है.

अप्सरा सेल्स के निरीक्षण के दौरान रखरखाव में गंभीर अनियमितता पायी गई. जिस पर संचालक को नोटिस दिया गया है कि वे उन्हें जारी खाद्य लाइसेंस की शर्तों के पालन करें. अन्यथा उनका लाइसेंस सस्पेंड कर बिना लाइसेंस की कार्रवाई की जाएगी एवं नमूनों की रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.


Web Title : EXPIRY DATE FOOD ITEMS FOUND IN GUERRILLA PROCEEDINGS IN NYMPH SALES, NOTICE TO 07 MEDICAL STORES OPERATORS FOR NOT COMPLYING WITH RULES