फास्टैग के बिना 1 जनवरी से नहीं कर सकेंगे टोल पार

पटना: पूरे देश में एक जनवरी से लागू होने वाले फास्टैग के नियम के तहत बिहार में भी टोल टैक्स के भुगतान के लिए नगदी व्यवस्था खत्म की जा रही है. अब टॉल टैक्स के भुगतान के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना जरुरी होगा. आपके पास फास्टैग नही है तो उसके बिना आप टोल पार नहीं कर सकेंगे.

फास्टैग लिए बिना टोल की लेन में घुसने वालों से पेनल्टी के तौर पर दोगुनी शुल्क वसूली जाएगी. फास्टैग में बैलेंस कम होने पर या फास्टैग ब्लैकलिस्टेड होने की स्थिति में या फिर स्कैन में परेशानी होने पर समस्या का समाधान टोल प्लाजा पर ही किया जाएगा.

सूत्रों की मानें तो बिहार में अभी 8 एनएच पर करीब 25 टोल प्लाजा है इनमें कैश लेनदेन के लिए अधिकतर जगहों पर एक हीं लेन है. लेकिन 1 जनवरी से इस लेन से लेन-देन बंद हो जाएंगे. इसका मकसद टोल प्लाजा को जाम से मुक्ति दिलाना है.

फास्टैग की खरीददारी अब टोल प्लाजा सहित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, पेटीएम, अमेजॉन,आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक सहित अन्य बैंकों से की जा सकती है. बिहार के सभी टोल प्लाजा केंद्र पर विक्रय केंद्र खुले हुए हैं.


Web Title : WONT BE ABLE TO CROSS TOLLS FROM JANUARY 1 WITHOUT FASTAG

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