अपराधी प्रवृत्ति के दो पर जिला बदर की कार्यवाही

बालाघाट. कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर आपराधिक प्रवृत्ति के 02 व्‍यक्तियों सरेखा के शिवम दमाहे एवं भरवेली के गोलू उर्फ रविशंकर पिटनिया के विरूद्ध मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्‍हें बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्‍व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्‍कासित कर दिया है और तत्‍काल इन जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है.

वार्ड न. 31 सरेखा निवासी शिवम पिता शिवभजन दमाहे एवं वार्ड न. 11 भरवेली निवासी गोलू उर्फ रविशंकर पिटनिया की समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियां शांति प्रिय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए घातक हो गई थी. इसके द्वारा लोगों को डराने, धमकाने, अवैध रूप से हथियार रखना, हिंसा करना, लोगों से रुपयों की मांग करना, छेडछाड़ करना, जान से मारने की धमकी देना, गाली गलौच करना, शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाना जैसे आपराधिक कृत्‍य किये जाने के कारण उनके विरूद्ध भादवि की विभिन्‍न धाराओं में विभिन्‍न थानों में बड़ी संख्‍या में प्रकरण दर्ज है. आपराधिक प्रवृत्ति के इन व्‍यक्तियों के द्वारा समाज की शांति भंग होने एवं आम जन की सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण उनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है और तत्‍काल बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है.


Web Title : ACTION TAKEN AGAINST TWO ACCUSED OF CRIMINAL TENDENCIES