8 साल बाद रिश्वखोरी में फंसे सहायक अभियंता को कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय उत्तम कुमार डार्वी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक एससी लोक 03/2018, विपुस्था लोकायुक्त जबलपुर के अप. क्रं. 66/2017 में आरोपी अनिल कुमार सोनी पिता लखनलाल सोनी सहायक अभियंता म. प्र. पूर्व क्षेत्र विघुत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में मंे दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदंड तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)घ, 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया हैं. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन कपिल कुमार डहेरिया ने की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने बताया 16 अप्रैल 17 को बालाघाट नगर के गोंदिया रोड नए राम मंदिर के पास निवासरत प्रार्थी अनिल जैसवाल ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत मांगने के मामले में आवेदन सौंपा था. जिसमें बताया गया था कि वाहन अनुबंध पर मासिक किराए पर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट में सहायक यंत्री कार्यालय में लगे हुए है. पिछले चार माह से इन वाहनों के 13 बिलों का भुगतान करीब सवा लाख रूपये सहायक यंत्री कार्यालय में कार्यालय में पेंडिंग है. अनिल कुमार सोनी सहायक यंत्री से निवेदन किया तो उन्होने मुझसे वाहनों के भुगतान करने के एवज में 12500 रूपए की मांग की. जिसमें तीन हजार रूपये वह, उन्हें दे चुका हूँ. शेष 9500 हजार रूपए की मांग सहायक यंत्री अनिल सोनी लगातार कर रहे है. जिस शिकायत का विधिवत सत्यापन कराया गया. लोकायुक्त पुलिस ने अनिल जैसवाल और आरोपी की बाचतीत में रिश्वत वार्ता रिकार्ड की गई. आरोपी ने दूसरी किस्त में रिश्वत के 2000 हजार रूपए, 24 अप्रैल 2017 को लाने कहा. जिसमें रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा था. जिसमें आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. जिसमें विवेचना के दौरान अन्य आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत 11 जुलाई 2024 को आरोपी विद्युत विभाग के सहायक यंत्री अनिल सोनी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : ASSISTANT ENGINEER JAILED FOR BRIBERY AFTER 8 YEARS