हत्या के आरोपी भाईयो को आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के हत्या के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत ने चांगोटोला थाना अंतर्गत चनेवाड़ा निवासी 32 वर्षीय देवेन्द्र पिता खेमराज ठाकरे और 28 वर्षीय अनिल उर्फ भीकमचंद पिता खेमराज ठाकरे को आजीवन कारावास और 14 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया हैं. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्धिवेदी ने पैरवी की थी.

लोक अभियोजक एम. एम. द्धिवेदी ने बताया कि घटना चांगोटोला थाना अंतर्गत ग्राम चनेवाड़ा की है, 25 अप्रैल 2021 की रात्रि लगभग 9. 30 बजे आरोपी भाईयों देवेन्द्र और अनिल ठाकरे ने संतलाल पर लकड़ी के डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिसमें संतलाल द्वारा मरने से पूर्व दिये गये कथन में बताया गया था कि उसका लड़का विजेन्द्र मारोती, अनिल से उधारी के पैसे मांगने गया था. जिसको लेकर अनिल ने उसके घर के सामने आकर बेटे और मुझे अश्लील गालियां दी और भाई देवेन्द्र ठाकरे के साथ मिलकर लकड़ी के डंडे से मेरे सिर पर हमला किया. आरोपियों द्वारा संतलाल के सिर पर डंडे से हमला किये जाने से उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी. जिसे परिजन बेहतर उपचार के लिए गोंदिया लेकर गये थे. जहां 4 मई 2021 को उसकी मौत हो गई. जिसमें चांगोटोला पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में मामला विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. वहीं माननीय न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में 12 हजार रूपये और पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत भी राशि देने के आदेश दिये है.


Web Title : BROTHERS SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT FOR MURDER