बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष बनी अधि. श्रीमती अनिता खरे

बालाघाट. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भोपाल द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्ष्ज्ञण) अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य की अधिसूचना जारी करते हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों को तीन वर्ष के लिए पदांकित किया है. जिसका गत 26 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशन हो गया है. जिसके तहत बालाघाट जिले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी महिला श्रीमती अनिता खरे को अध्यक्ष पदांकित किया गया है. इसके साथ ही समिति सदस्यो में श्रीमती शीला सिंह, सुशील जैन, हेमेन्द्र क्षीरसागर एवं श्रीममी नमिता चिले को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी श्रीमती अनिता खरे को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद में पदांकित किये जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर माधव शुक्ला, अधि. अभिजीत बापट, अधि. संजय अग्निहोत्री, अधि. विकास श्रीवास्तव, अधि. श्रीमती माधुरी कटरे ब्रम्ह, अधि. पीयूष ब्रम्ह, अधि. अनिल मंगलनी, अधि. नमन नावानी, अधि. बी. एल. डायरे, अधि. कलाम खान, अधि. शुभम बोस सहित अन्य शुभचिंतकों ने बधाई दी है.


Web Title : CHILD WELFARE COMMITTEE CHAIRMAN AD. SMT. ANITA KHARE