साप्ताहिक हाट-बाजारों को प्रारंभ करने दी गई सशर्त अनुमति

बालाघाट. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बालाघाट जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों के लगाने पर रोक लगाई गई थी. अब भारत सरकार द्वारा जारी अनलाक-5 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने बालाघाट जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों को सशर्त लगाने की अनुमति प्रदान की है.

साप्ताहिक हाट-बाजार लगाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तो के अनुसार हाट-बाजार की सभी दुकानों में आने वाले लोगों के लिए तथा परिवहन के दौरान मास्क लगाना होगा व सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा. हाट-बाजार स्थल व दुकानों में कम से कम 06 फीट की दूरी का पालन करना होगा और दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करना होगा. दुकान में एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों के आने की अनुमति नहीं रहेगी. इन शर्तों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी और जुर्माने सहित दांडिक कार्यवाही की जायेगी.

Web Title : CONDITIONAL PERMISSION GRANTED TO START WEEKLY HAAT MARKETS