संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसी शहरी सीमा में करने के निर्देश

बालाघाट. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार उसी शहर की सीमा में किया जायेगा, जहाँ उसकी मृत्यु हुई है. इससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकेगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अवगत करवाया है. आदेशानुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा, जहाँ संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहाँ से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी.

कोविड-19 संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार के संबंध में वस्तुस्थिति अफवाह और अपुष्ट सूचना फैलाना होगा दण्डनीय

प्रदेश में कोविड-19 के बारे में 09 अप्रैल को जारी समाचार शीर्षक कोविड-19 संबंधी जानकारी बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित के बारे में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के तहत कोविड-19 के संबंध में अपुष्ट सूचना और अफवाह फैलाने के कार्य को दण्डनीय अपराध घोषित किया है. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजीव चन्द्र दुबे द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी सूचनाओं को प्रचारित-प्रसारित करने के पहले स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी. इस आशय का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28 मार्च को जारी कर दिया गया है.

कोरोना से बचाव कार्यों में खर्च होगी विधानसभा विकास योजना की राशि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना महामारी से निपटने, बचाव एवं रोकथाम के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग किया जा सकेगा. विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर इस योजना की राशि का उपयोग कोरोना से बचाव संबंधी विभिन्न कार्यों में खर्च कर सकेंगे. ोजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इस राशि का उपयोग इन्फ्रा रैड थर्मामीटर, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स, वेंटीलेटर, आइसोलेशन/क्वॉरेन्टाईन वार्ड बनाए जाने, मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर्स अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरीदने में करें. सामग्री निर्धारण के मापदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार होंगे. क्रय की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. सामग्री के अभिलेख संधारण का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा. अंकेक्षण की कार्रवाई राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा.  


Web Title : FUNERAL ON DEATH OF INFECTED PERSON DIRECTED IN SAME URBAN BORDER