विद्युत उपकेन्द्र मोतीनगर की आबंटित भूमि पर अवैध कब्जा, कोतवाली में दो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

बालाघाट. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को मोतीनगर में 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए आबंटित भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को हटाने के निर्देश के बावजूद दो कब्जाधारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के मामले में शहरी क्षेत्र के सहायक अभियंता एच. सी. यादव की शिकायत पर दो कब्जाधारियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 447 का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया है.

गौरतलब हो कि मोतीनगर में 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र मोतीनगर के निर्माण के लिए 0. 960 हेक्टेयर भूमि वनविभाग की ओर मिली है. जिसमें लच्छूलाल पिता कारूलाल नागेश्वर और जीतु पिता लखनलाल गेडाम द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है. जिसको हटाने के निर्देश के बावजूद अवैध कब्जाधारियों, अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर विद्युत विभाग द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई. जिसमें पहली बार दो अवैध कब्जाधारी लच्छूलाल नागेश्वर और जीतु गेडाम के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है.  


Web Title : ILLEGAL OCCUPATION OF ALLOTTED LAND OF POWER SUBSTATION MOTINAGAR, CASE REGISTERED AGAINST TWO ENCROACHERS IN KOTWALI