मारपीट के आरोपी को कारावास एवं अर्थदण्ड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के एक मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने भादंसं. की धारा 324 के तहत आरोपी खैरलांजी थाना अंतर्गत भेंडारा निवासी दीपक पिता लक्ष्मण लिल्हारे को दोषी पाते हुए 06 माह के सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्थ ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर 2017 को प्रार्थी येमेन्द्र सिंह परिहार ने थाना खैरलांजी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अक्टूबर को अपने दोस्त राहुल केकते एवं राजा बंसोड़ के साथ भंडारबोड़ी मंडई घूमने आया था. जहां से रात्रि करीबन 11 से 11. 15 बजे के लगभग मंडई में चाय पीकर रोड पर अपने दोस्तो के साथ खड़ा था. उसी समय गांव का दीपक लिल्हारे, वहां पर अपने दोस्तो के साथ आया और चाय पीने लगा तो उसने दीपक लिल्हारे से मजाक करे पर दीपक लिल्हारे उसे गालियां देते हुए हाथ में रखी गरम-गरम चाय उसके शरीर पर फेंक दिया और उसे हाथ से गाल में मारने लगा. बीच-बचाव उसके दोस्त राहुल केकते एवं राजा बंसोड ने किया था. इस दौरान दीपक लिल्हारे जाते-जाते उसे बोलने लगा कि आज तो किसी तरह से बच गया अगर दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो जान से मार दूंगा. जिस रिपोर्ट पर खैरलांजी पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरंात पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें सुनवाई चल रही थी. इस मामले में माननीय न्यायालय नेे विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : IMPRISONMENT AND PENALTY FOR ASSAULT ACCUSED