लापरवाह वाहन चालक को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के मामले में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने पर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15 सौ रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है.  

मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2012 ने फरियादी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि मैं कोरजा के पन्नालाल के साथ परसवाड़ा बस स्टैण्ड में था, तब पता चला कि दादाजी जोशीराम का एक्सीडेंट हो गया. जब फरियादी ने जाकर देखा तो जोशीराम को मुॅंह, चेहरा तथा बांये पैर में चोटें थी. उसके दादा जी ने बताया कि मैं सोसायटी काम से सायकिल से आ रहा था. तभी दिन के करीब 12ः30 बजें परसवाड़ा से बीजाटोला तरफ जा रहा मोटर साइकिल क्रमांक एम. पी. 50 जी 5060 का चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते लाकर मेरी साइकिल को ठोस मार दिया. जिससे मैं साइकिल सहित गिर गया जिससे चोटे आई. जिस पर थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. उपचार के दौरान घायल जोशीराम की मृत्यु हो गई. जिसमें पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन तर्को से सहमत होकर बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान अनुराग खरे की अदालत ने आरोपी 23 वर्षीय धर्मेद्र यादव पिता गेंदलाल को धारा 304ए भा. दं. वि. में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 15 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह द्वारा पैरवी की थी.  


Web Title : IMPRISONMENT FOR NEGLIGENT DRIVER