लापरवाह वाहन चालक को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के मामले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी खैरलांजी निवासी नीलककमल पिता ईशुलाल को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है.

सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताय कि 02. सितंबर 2017 को फरियादी सुनील ने थाना रामपायली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 9. 35 बजे वह, बस स्टैंड कौलीवाड़ा में कैलाश नाई की दुकान के पास खड़ा था, पास ही में संजय पटले भी था. इसी समय रामपायली की ओर से आ रहे एक ट्रक चालक द्वारा ट्रक एम. पी 50जी. 1542 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए संजय पटले को टक्कर मार दी. जिससे घायल संजय को तत्काल ही वेन से सोनू राउत एवं शैलेन्द्र बिसेन के साथ वारासिवनी अस्पताल ले जाया गया. जिसमंे पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 349/17 अंतर्गत धारा 279, 304ए भादसं. एव धारा 184 मो. व्ही. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमंे माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 279 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप के लिए 06 माह का सश्रम कारावास एवं राशि एक हजार रुपये तथा धारा 304ए भा. द. सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं राशि एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  


Web Title : IMPRISONMENT FOR NEGLIGENT DRIVER