महा उपभोक्ता लोक अदालत 12 को

बालाघाट. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और मध्यप्रदेश उपभोक्ता आयोग के आयोग के मार्गदर्शन में 12 नवंबर को जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय में महाउपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही है. जिसमें विभिन्न प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण होगा. यह जानकारी आयोग सदस्य डॉ. महेश चांडक ने आयोजित प्रेसवार्ता के माध्यम से दी.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में न्यायालय में 300 प्रकरण लंबित है. जिसमंे 15 प्रकरणों को महा उपभोक्ता लोक अदालत में रखा जायेगा. जिसमें आवेदक और अनावेदक के आपसी समझौते से मामले का निराकरण किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा इंडिया, बैंक, एलआईसी, ऑटोमोबाईल्स के लंबित है.  

उन्होंने बताया कि प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित महा उपभोक्ता लोक अदालत में पक्षकार, अधिवक्ता और अनावेदक समझौता करते है तो आपसी राजनामा से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा.   सदस्य डॉ. चांडक ने कहा कि  सरकार और आयोग जिस तरह से काम रहा है, उसमें जो उपभोक्ता न्यायालय से ऑर्डर जारी होता है और अनावेदक उसे नहीं मानता है तो उपभोक्ता न्यायालय जमानती और गिरफ्तारी वारंट भी जारी करता है. हाल ही में 15 वारंट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जारी किये गये है. उन्होंने बताया कि बीते 3 महिने में सहारा के ज्यादा प्रकरण सामने आये है.


Web Title : MAHA GRAHAK LOK ADALAT ON 12