लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर मृत्य कारित करने वाले आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बैहर के मामले में लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी को बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान कृष्णकांत बांगरे की अदालत ने खुरमंडी निवासी 31 वर्षीय आरोपी नरेन्द्र पिता चैनसिंह उईके को धारा 304 ए भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज गुप्ता ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 20 जून 2015 को बैहर पुलिस को फरियादी श्यामलाल ईनवाती ने सूचना दी थी कि, प्रशांत उसके भाई प्रमोद के साथ घर जा रहा था. तभी खुरमुण्डी तिराहा मेन रोड पर आरोपी नरेन्द्र उईके द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम. एच. 35 जे 3697 को तेज रफ्तार में लापरवाहीपूर्वक चलाकर रिवर्स (पीछे) करते समय प्रशांत को टक्कर मार दी. जिससे वह पिछले टायर में दब गया एवं उससे उसकी मृत्यु हो गई थी. जिसकी रिपोर्ट पर बैहर ने मर्ग जॉच उपरान्त आरोपी ट्रेक्टर चालक नरेन्द्र उईके के खिलाफ, धारा 304ए भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण चल रहा था. मामले में विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 304 ए भादवि के तहत दोषी पाते कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR CAUSING DEATH BY NEGLIGENT TRACTOR