छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कटंगी के छेड़छाड़ मामले में कटंगी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा ठाकुर की अदालत ने आरोपी सिंगोड़ी निवासी तोपेश पिता बस्तीराम भैरम को 02 वर्ष का कारावास और 35 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  घटनाक्रम के अनुसार 26 मई 2019 को कटंगी थाना में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात्रि करीब 10 बजे, पड़ोसी तोपेश भैरम, घर आया और पानी पीने मांगा. जैसे ही वह पानी लेकर घर के अंदर गई,  उसी समय तोपेश, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए आंगन के पास बने बाथरूम में साथ ले गया और दरवाजा बंद कर दिया. जिसके बाद जब उसने शोर मचाया तो पति बाथरूम के पास आए. इसी दौरान मैने, अंदर से दरवाजा खोला, तभी  तोपेश झटका देकर भाग गया. जिस पर कटंगी पुलिस ने धारा 354, 456, 323 भादवि के तहत तोपेश भैरम के खिलाफ के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लिया था. जिसमें पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत, प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया.   प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और अभियोजन के तर्को से सहमत होकर, आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION