छेड़छाड के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के छेड़छाड़ मामले मंे बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती तारा मार्को की अदालत ने हट्टा निवासी 25 वर्षीय रवि पिता केवल लिल्हारे को धारा 354 भादंसं. मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रीता यादव ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने बताया कि 14 जुलाई 2019 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन दिया कि दूर के रिश्तेदार आरोपी रवि लिल्हारे से उसकी मोबाईल पर बातचीत होते रहती थी. 08 जुलाई को सुबह वह अपनी मां के साथ में ग्राम पाथरवाड़ा निवासी मौसी के घर नातिन के जन्मदिन में गये थे और दूसरे दिन उसकी मां वापस घर चली गई. 09 जुलाई की दोपहर करीब 04 बजे आरोपी रवि गांव आकर मां से मेरे बारे में पूछकर बाहर निकालने की बात कही. जब मां ने कारण पूछा तो रवि ने बोला मेरे साथ अगर उसकी शादी नहीं करे तो उन लोगों को जिंदा मार डालेगा और बदनाम करने की धमकी दी. जिसके दूसरे दिन 10 जुलाई 2019 को वह, जब मौसी की लड़की के साथ तुवल लगाने खेत गई थी, तभी करीब दोपहर 03 बजे रवि उसकी मौसी के गांव पाथरवाड़ा अपने दोस्तों को लेकर खेत आया और गलत नियत से हाथ पकड़कर बोला कि चल मैं तेरे से प्यार करता हूं और तेरे से शादी करना चाहता हूं, तेरी सेल्फी फोटो मेरे पास है, अगर मेरे से शादी नहीं की तो तेरी सेल्फी फोटो सबको दिखा दूंगा और अपने साथ लेकर जाने के लिये जबरदस्ती करने लगा. जिससे वह डर गई. जब मेरी मौसी की लड़की ने मना किया तो रवि ने बोला कि तू हम दोनों के बीच मत आ नहीं तो तुमको भी मार दूंगा. खेत मंे काम करने वाले दो लोगों ने रवि और उसके दोस्तो को भगा दिये. जिसकी जानकारी उसने गांव आकर मां और फूफेरा भाई को बताई. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी रवि को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिा है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION