नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़, आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नौशीन खान की अदालत ने नाबालिक बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी 25 वर्षीय नवनीत ठाकरे पिता स्व. सुकराम ठाकरे को दोषी पाते हुए करते हुए धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी आरती कपले ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार नाबालिग बालिका ने पुलिस थाना वारासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त 2023 की सुबह करीब 09ः30 बजे वह घर से स्कूल साईकिल से निकली थी. करीब 10 बजे ग्राम कोपे के जंगलटोला पहुंची तो गांव का आरोपी नवनीत उसके पीछे आया और उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की. जिस पर वारासिवनी पुलिस ने संबंधित धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया था. मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया. जिसमें विचारण उपरात माननीय न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी नवनीत को कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTING MINOR GIRL