नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कटंगी के नाबालिग के साथ छेडछाड़ के मामले में आरोपी कटंगी थाना अंतर्गत सावंगी निवासी 26 वर्षीय संतोष पिता देवाजी खरोले को दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने धारा 454, 354 भादंवि. में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012/354क (1)(प) भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड और धारा 323 भा. द. वि. में 03 माह का कठोर कारावास और दौ सौ रूपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 12 नवंबर 2021 को पीड़ित ने अपने माता-पिता के साथ थाना कटंगी जाकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि घटना के दिन उसके माता-पिता खेत गए हुए थे तथा उसका भाई स्कूल गया था, वह घर पर अकेली थी. सुबह करीब 10 बजे पड़ोस का संतोष उसके घर के अंदर आया और पैसे देकर छेड़छाड़ कर और गलत काम करने खींचतान करने लगा और मना किए जाने पर अभियुक्त ने उसके गाल में थप्पड़ मारा. जिसके बाद मेरे शोर के कारण अभियुक्त संतोष वहां से भाग गया. जिसके बाद पीड़िता ने दादी और माता-पिता को इसकी जानकारी दी. पुलिस पीड़िता की शिकायत पर धारा 454, 354, 354(क), 323 भा. द. वि. एवं धारा 7, 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTING MINOR GIRL