घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के मामले में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी डोंगरमाली निवासी 27 वर्षीय युवक राजकुमार पिता राधेलाल बसेने को दोषी पाते हुए वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने  धारा 456 भादवि. के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड और धारा 354 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 20 जून 2016 को प्रार्थी पीड़िता ने थाना रामपायली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19 जून की रात को बच्चों के साथ खाना पीना खाकर घर के बीच वाले कमरे में दोनों तरफ शाकल बंद कर सो रही थी और कमरे की लाईट जल रही थी. रात्रि लगभग 10 बजे पडा़ेसी राजकुमार बसेने पीछे तरफ का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर घुसा और बुरी नियत से पैर एवं हाथ पकड़ा और बोला कि अगर तू चिल्लायेगी तो जान से खत्म कर देगा. किसी तरह वह हाथ छुड़ाकर सामने तरफ भागी और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घटना के संबंध में बताया. जब तक पड़ोसी राजकुमार वहां से भाग गया था. जिसमें रामापयली पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया था. विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जहां माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTING WIFE