मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, दो साल बाद आया फैसला

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के 8 वर्षीय मासुम से दुष्कर्म मामले में वारासिवनी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने अभियुक्त रामपायली थाना अंतर्गत दिनी निवासी 25 वर्षीय युवक सतीश पिता नारायण को धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादसं. की धारा 9(ड) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5-5 सौ रूपए का अर्थदंड तथा धारा 11(1) सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी. अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने बताया कि घटना 14 दिसंबर 2022 की है, जब पीड़ित मां ने रामपायली पुलिस को बताया था कि 13 दिसंबर 2022 को पड़ोस में हुए तेरहवी कार्यक्रम के दौरान, वह छोटी बेटी के साथ अंदर पति के साथ बड़ी बेटी कमरे में सोई थी. रात करीब 01ः30 बजे उसे पता चला कि आरोपी सतीश कुंभलकर ने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. बेटी ने उसे बताया कि आरोपी ने मुंह बंद करके उसको उठाकर ले गया और दुष्कर्म किया.  जिस पर रामपायली पुलिस ने  आरोपी सतीश के विरूद्ध धारा 363, 376एबी भादंविं तथा धारा 3, 4, 5एम, 6, 11 और 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था. जिसमें विवेचना उपरांत रामपायली पुलिस ने अभियोग पत्र पेश किया था.   जिसमें विचारण के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR RAPING MINOR