छेड़छाड़ के आरोपी को सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में आरोपी येरवाटोला निवासी 55 वर्षीय चेतनलाल पिता रामजी सिंधराज को वारासिवनी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री नेहा बाथरी की अदालत ने धारा 354 भा. दं. सं. में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.   

घटना 28 जून 2020 की सुबह 10 बजे की है, जब पीड़िता गाय, बकरी चराने खेत की तरफ जा रही थी. इसी दौरान साईकिल से आरोपी ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्ला पकड़कर खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही पीड़िता जमीन पर पीठ के बल गिरी तो आरोपी चेतन ने उसके साथ अश्लील हरकत की. जिसके शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया. जिसे बाद पीड़िता ने स्वयं के बचाव के लिए हाथ में रखी लकड़ी, इसी दौरान उसकी ननद भी वहां पहंुच गई थी. जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा. जिसकी शिकायत पर रामपायली पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसमें न्यायालय ने विचारण उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN SENTENCED TO RIGOROUS IMPRISONMENT FOR MOLESTATION