निर्वाचन कार्य में लापरवाही: 16 लोकसेवकों की रोकी वेतनवृद्धि, 3 को सेवा समाप्‍ित का नोटिस

बालाघाट. विधानसभा निर्वाचन में मतदान कार्य कराने को लेकर मतदान दलों के लिये दोबारा प्रशिक्षण में ाी अनुपस्थित 16 लोकसेवको को लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा-134 के अंतर्गत मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियमों के विपरित पाए जाने पर कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा असंचय प्रभाव से एक माह की वेतनवृद्धि रोके जाने और 3 संविदा लोकसेवको को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किय के आदेश जारी किए गए है.  

विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत डीईओ डॉ. मिश्रा द्वारा ग्रा. कृ. वि. अ. डीपी मेरावी, प्रक्षेत्र अधिकारी डेहरिया, ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी यागिनी टेकाम, सुपरवाईजर फील्‍ड वर्कर उमेश कुर्वे, सहायक ग्रेड-3 अजय मर्सकोले, प्राथमिक शिक्षक सिवराम मेश्राम, ब्‍लॉक समन्‍वयक प्रमेंद्र श्‍याम सुंदर, प्राथमिक शिक्षक सुनील बिसेन, रेखलाल पटले, सचिव सोहनलाल राऊत, प्‍यारेलाल लिल्‍हारे, भगतराज वल्‍के, गेंदालाल मरकाम, इलेक्ट्रिशियन जीवनलाल पंचेश्‍वर, लिपिक एके जैन और प्र. शाखा प्रबंधक जयकुमार नंदनवार की असंचय प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी गई है. इनके अलावा जनशिक्षा केंद्र किरनापुर के संविदा लेखापाल आशीष कोल्‍हेकर, जनशिक्षा केंद्र बिरसा के उपयंत्री सत्‍येंद्र रावतकर तथा जनपद पंचायत बालाघाट के उपयंत्री मनोहर बनोटे को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किये गए है.  


Web Title : NEGLIGENCE IN ELECTION WORK: 16 PUBLIC SERVANTS STOPPED SALARY HIKE, 3 GET TERMINATION NOTICES