लापरवाह वाहन चालक को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र हट्टा के मामले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी छिंदवाड़ा रॉयल चौक निवासी 25 वर्षीय सोहेल पिता मेहमूद खान को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 65 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.

घटना के अनुसार बगदर्रा निवासी रवि दशहरे शिकायत गई थी कि उसके छोटे भाई लकेश दशहरे अपने वाहन क्रमांक एमपी 50 बीए 3724 से यशवंत मस्करे को लेकर खेत बोझा बांधने जा रहा था. जैसे ही चिखला बस्ती तिराहा से थोड़े आगे बढ़ा, इसी दौरान  पीछे से ट्रक क्रमांक एपी 22 एच 0193 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लकेश की मोटरसाइकल को ठोस मार दिया. जिससे लकेश और यशवंत मसकरे गिर गये. जिससे यशवंत मसकरे के हाथ, पैर, शरीर में चोट लगी तथा लकेश को ट्रक की चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी. जिसमें पुलिस ने चालक सोहेल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : NEGLIGENT DRIVER PUNISHED